भारत में हर साल बड़ी संख्या में कार चोरी हो जाती हैं। जो वाहन मालिकों के साथ ही पुलिस के लिए परेशानी बढ़ाती हैं। लेकिन आप भी अपनी कार को चोरों से बचाना चाहते हैं। तो किन बातों का ध्यान रखते हुए ऐसा आसानी से किया जा सकता है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।
काम की है सेंट्रल लॉकिंग अगर आपकी कार में सेंट्रल लॉक नहीं है तो आप बाहर से इसे आसानी से लगवा सकते हैं। एक रिमोट के जरिए चलने वाले इस सिस्टम से आप अपनी कार के सभी गेट और डिग्गी को एक ही बार में लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। सिस्टम लगाते समय इसे बैटरी से जोड़ा जाता है और साथ में कार में सायरन लगाया जाता है। अगर आपकी कार को कोई खोलने की कोशिश करता है तो इसका अलार्म बज जाता है और इसकी जानकारी आपको भी मिल जाती है।
स्टीयरिंग लॉक भी है जरूरी जिन कारों में ये लॉक नहीं लगा होता उनमें आप बाहर से इसे लगवा सकते हैं। कार की चाबी निकालने के बाद स्टेयरिंग लॉक के जरिए आपका स्टेयरिंग लॉक हो जाता है जिसके बाद वो घूमता नहीं है और चाबी लगाकर ही इसे अनलॉक भी किया जाता है। इसलिए अगर कार में स्टेयरिंग लॉक लगा होता है तो स्टेयरिंग को किसी भी दिशा में घुमाया नहीं जा सकता।
जीपीएस से मिलेगी पूरी जानकारी ग्लोबल पोजिशिनिंग सिस्टम को जीपीएस के नाम से जाना जाता है। ऊपर बताए गए सभी उपायों को भी कोई चोर हटाने में सफल हो जाता है तो भी जीपीएस के जरिए आप अपनी कार को सुरक्षित रख सकते हैं। इसे लगवाने में भी ज्यादा खर्च नहीं होता।
सुरक्षित तरह करें पार्क कार को चोरी होने से बचाने के लिए सुरक्षित तरह से कार को पार्क करना जरूरी होता है। अगर कार को घर में ही पार्क किया जाए तो फिर चोरी होने का खतरा काफी कम हो जाता है। वहीं अगर कार को सड़क पर पार्क किया जाए तो फिर थोड़ी ज्यादा सुरक्षा की जरुरत होती है।
सतर्क रहो जब आप अपनी कार पार्क करें तो अपने परिवेश के प्रति सचेत रहें। यदि आप अपनी कार की सुरक्षा को लेकर सावधान हैं या किसी को पार्किंग स्थल के आसपास घूमते हुए देखते हैं, तो इसे कहीं और पार्क करना सबसे अच्छा है। फायरस्टोन आपकी कार को लावारिस छोड़ने से पहले दोबारा जांच करने की भी सिफारिश करता है कि आपके वाहन की खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं या नहीं।
अगर आपकी कार चोरी हो जाए तो क्या करें? अगर आपकी कार चोरी हो जाए तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें।
National Highway Traffic Safety Administration का कहना है कि आपको पुलिस को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है: कार का वर्ष, मेक, मॉडल और रंग लाइसेंस प्लेट संख्या वाहन पहचान संख्या (VIN)
National Highway Traffic Safety Administration का कहना है कि यदि आपका वाहन चोरी हो गया है तो आपको 24 घंटे के भीतर अपनी बीमा कंपनी को भी बताना होगा।